लापरवाही बरतने पर एक मतदान अधिकारी के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश
एनएसपीन्यूज। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत चिकित्सालय बड़कुही के हॉस्पिटल ड्रेसर मोहम्मद अहमद रिजवी को निर्वाचन प्रक्रिया का 2 चरणों में प्रशिक्षण एवं ईव्हीएम-व्हीव्हीपीएटी मशीनों के संचालन का व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया गया तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पांढुर्णा के मतदान केन्द्र क्रमांक-242 राजेन्द्र शासकीय प्राथमिक शाला भवन कक्ष क्रमांक-3 पांढुर्णा में मतदान अधिकारी क्रमांक-3 के रूप में ड्यूटी लगायी गई थी। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-16 छिन्दवाड़ा के अंतर्गत 19 अप्रैल 2024 को मतदान सम्पन्न हुए, किन्तु उनके या उनके दल के द्वारा इस मतदान केन्द्र पर मॉकपोल की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् ईव्हीएम मशीन की सीआरसी नहीं करायी गई, जिस संबंध में निरंतर प्रशिक्षणों के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को अवगत भी कराया गया था। छिन्दवाडा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने मोहम्मद अहमद रिजवी को सौंपे गये दायित्वों के प्रति लापरवाही के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम पांढुर्णा को दिये है।