नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के दो प्रकरण में आरोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

nspnews 04-05-2024 Regional

नरसिंहपुर। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दो प्रकरण में दो आरोपियों को सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रकरण क्रमांक 583/2022 में आरोपी आशीष साहू, आत्मज कुंजीलाल साहू आयु 18 वर्ष निवासी ग्राम इमलिया (पिपरिया), थाना चीचली जिला नरसिंहपुर को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को भादवि की धारा-  342 में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना एवं  धारा-3/4 पाक्सों एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये जुर्माना से दंडित किया गया। 
इसी प्रकरण नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रकरण क्रमांक 582/2022 में आरोपी प्रमोद साहू, आत्मज कोमल साहू आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम इमलिया (पिपरिया), थाना चीचली जिला नरसिंहपुर को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को भादवि की धारा-  342 में 03 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना एवं  धारा-3/4 पाक्सों एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये जुर्माना से दंडित किया गया।

 

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